Tuesday, 22 September 2026
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वाहनों की नकली रजिस्ट्रेशन नंबरों पर ट्रांसपोर्टेशन टैंडर अलॉट करने पर विजीलैंस द्वारा मामला दर्ज

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चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी मुहिम के दौरन लुधियाना जिले की अनाज मंडियों के लिए लेबर, कारटेज और ट्रांसपोर्टेशन टैंडर मंज़ूर करने के अमल में अनियमितताएं करने के दोष अधीन गुरदास राम एंड कंपनी के मालिक/हिस्सेदारों के साथ-साथ राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों और सम्बन्धित खरीद एजेंसियों के कर्मचारियों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। इस केस सम्बन्धी आरोपी तेलू राम निवासी गाँव ऊधनवाल, एसबीएस नगर को विजीलैंस ब्यूरो रेंज लुधियाना ने गिरफ़्तार कर लिया है।
यह जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो प्रवक्ता ने बताया कि प्राप्त शिकायत नंबर 72/2022 में लगाए गए दोषों की पड़ताल के उपरांत उपरोक्त प्राईवेट फर्म के मालिकों तेलू राम, जगरूप सिंह और सन्दीप भाटिया के अलावा सरकारी अधिकारियों के खि़लाफ़ आई.पी.सी. की धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120- बी और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 7, 8, 12, 13 (2) के अंतर्गत एफआईआर नंबर 11 तारीख़ 16-08- 2022 को लुधियाना में दर्ज की गई है।
अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विजीलैंस ब्यूरो द्वारा पड़ताल के दौरान यह पाया गया है कि साल 2020-21 के लिए लुधियाना जिले की दाना मंडियों में लेबर, कारटेज और ट्रांसपोर्टेशन के कार्यों सम्बन्धी टैंडर जमा करवाने के समय उपरोक्त ठेकेदारों द्वारा जिन वाहनों की सूचियां महकमे को पेश की गई थीं उनके रजिस्ट्रेशन नंबर स्कूटरों/ मोटरसाईकलों/कारों आदि वाले थे, जिसकी जि़ला टैंडर समिति के सम्बन्धित अधिकारियां/कर्मचारियों द्वारा एक-दूसरे के साथ आपराधिक मिलीभुगत के कारण तस्दीक नहीं की गई। उन्होंने बताया कि विभाग की नीति के अनुसार उपरोक्त कारणों से समिति द्वारा तकनीकी बोली को रद्द करना अनिवार्य था परन्तु ऐसा नहीं किया गया।  (SUBHEAD)
प्रवक्ता ने आगे बताया कि अनाज की लोडिंग/अनलोडिंग से सम्बन्धित गेट पासों में ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर स्कूटर/मोटरसाईकल/कारें आदि पाए गए हैं, जबकि यह वाहन माल की ढुलाई ही नहीं कर सकते।
उन्होंने आगे कहा कि उक्त वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों के विवरणों के साथ-साथ इनके गेट पासों में दर्ज वस्तुओं की मात्रा का मामला पहली नजऱ में इन गेट पासों में दर्ज अनाज की फर्ज़ी रिपोर्टिंग और हेराफेरी का लगता है।
उन्होंने बताया कि इन गेट पासों के आधार पर विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना तस्दीक किए तेलू राम ठेकेदार, गुरदास राम एंड कंपनी के मालिक/हिस्सेदार जगरूप सिंह और ठेकेदार सन्दीप भाटिया को अदायगियाँ भी की गई हैं।
इस सम्बन्ध में विजीलैंस ब्यूरो ने उपरोक्त व्यक्तियों के साथ-साथ विभाग के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नकली दस्तावेज़ पेश करने और स्वीकार करने, माल की नकली ढुलाई के लिए एक-दूसरे के साथ मिलीभुगत करने के दोष अधीन केस दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की अगली जांच जारी है।