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अबोहर, (दलीप) अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में अवैध शराब भट्टी मामले में गुरप्रीत सिंह पुत्र नाजर सिंह वासी बल्लुआना के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सदर थाना पुलिस व सरकारी वकील ने अपने दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए गुरप्रीत सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार सदर थाना अबोहर पुलिस ने 26.01.2017 को गुरप्रीत सिंह पुत्र नाजर सिंह वासी ढाणी बल्लुआना के खिलाफ चालू भट्टी शराब व 20 बोतल अवैध शराब का मामला दर्ज किया था।