Friday, 28 August 2026
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सरकार पंजाब की जनता को दीपावली मनाने का दंड देने की तैयारी में क्यों हो गई?

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(MOREPIC1)अमृतसर, फेस2न्यूज:
पंजाब सरकार ने जो नादिरशाही आदेश निकाला है कि दीपावली के दिन आठ से दस बजे तक रात को पटाखे चलेंगे। इसके बाद जो पटाखे चलाएगा उसके लिए मोटी मोटी सजाओं की घोषणा कर दी है। पूर्व मंत्री श्रीमती लक्ष्मीकांता चावला ने कहा है कि पंजाब सरकार कल सुबह दीपावली की पूजा से पहले एक शपथ पत्र जारी करे कि कोई सरकार का सरकारी, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका से जुड़े कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, सत्ता पक्ष का नेता, कार्यकर्ता पटाखे नहीं चलाएगा और अगर वे पटाखे चलाएंगे तो उनको क्या क्या दंड दिया जाएगा। अगर कोई निगरानी करवानी है तो उन नेताओं और बड़े अधिकारियों की करवाई जाएं कि उनके घरों में उनके लाडले पटाखे चलाते हैं या नहीं।
अमृतसर का समाचार भी है कि सारा अमृतसर 66 पीसीआर के हवाले कर दिया है। ये पीसीआर वाले लूट, झगड़े, मार पिटाई तो शायद न रोक पाएं, पर यह जरूर देखेंगे कि किस घर की छत से पटाखे चल रहे हैं या मंदिरों से आतिशबाजी चल रही है या नहीं। पुलिस के रहम पर अमृतसर की जनता को छोड़कर पंजाब सरकार लोगों पर जुल्म करने का और दीवाली न मनाने देने का रास्ता ढूंढ रही है। क्या यह होगा कि जिस जिस मोहल्ले में सारा मोहल्ला ही पटाखे चलाएगा वो सारा मोहल्ला जेल में भेज देंगे।
उन्होंने कहा कि भगवंत मान में अगर हिम्मत है तो त्यौहारों के नाम पर सड़कें रोकने वाले, जुलूस, शोभायात्रा के नाम पर पूरा-पूरा दिन शहर की ट्रैफिक में बाधा डालने वाले और बकरे काटने वालों को रोकें। सारा नजला दीपावली मनाने वालों पर ही न गिराएं। अपना यह आदेश आज ही वापस लें। आतिशबाजी की सजा तीन साल जेल देश के किस कानून में है। क्या कोई काला कानून बना दिया है।