18% ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करना होगा, अदालत ने सुनाया फैसला
(MOREPIC1)बरनाला (अखिलेश बांसल )
लाखों रुपये का सामान खरीद कर समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर राजपुरा की एक फर्म को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जिला न्यायालय बरनाला के चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट सुश्री सुचेता आशीष देव ने मुद्दई पक्ष के वकील वरुण सिंगला की दलीलों से सहमत होते हुए आरोपी फर्म को 18% ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
मामला यह है कि राजपुरा की महावीर मैकेनिकल वर्क्स नामक एक फर्म ने बरनाला स्थित फर्म पखोके बियरिंग्स एंड बेल्ट स्टोर से अपनी फैक्ट्री के लिए मशीनरी का सामान खरीद किया था। जिसमें से 6 लाख 74 हजार 533 रुपये राशि का बकाया रह गया था। लेकिन जब राजपुरा की फर्म बकाया राशि का भुगतान करने को आनाकानी करने लगी।
इससे पीड़ित बरनाला में फर्म के मालिक जीवन कुमार ने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और संदीप कुमार के खिलाफ अपील दायर की।
मुद्दई पक्ष पीड़ित जीवन कुमार के वकील वरुण सिंगला ने फर्म की लेखा पुस्तकों के अनुसार बिल बुक और खाता लेनदेन सहित अपील से जुड़े तमाम तथ्य और तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। इस पर सहमति जताते हुए माननीय न्यायालय ने राजपुरा की फर्म महावीर मैकेनिकल वर्क्स के मालिक संदीप कुमार को दोषी करार देते हुए बरनाला की पीड़ित फर्म पखोके बियरिंग एंड बैलेट स्टोर के पक्ष में 18% ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।
(SUBHEAD)फलस्वरूप दोषी फर्म को 6 लाख 74 हजार 533 रुपये का बकाया अब 8 लाख 56 हजार 934 रुपये के साथ 18 प्रतिशत ब्याज सहित देना पड़ेगा।
बरनाला की पीड़ित फर्म पखोके बेरिंग और बेल्ट स्टोर के मालिक जीवन कुमार ने अदालत द्वारा मिले न्याय की सराहना की।
फैसले के बाद अदालत से बाहर आए युवा अधिवक्ता वरुण सिंगला का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास साफ-सुथरा और नंबर एक व्यवसाय हो, उसे माननीय अदालत से 100% न्याय मिलेगा।