Monday, 29 June 2026
Breaking News
मासिक नवकार महामंत्र पाठ एवं भक्तामर दीप अर्चना, जैन मिलन ने मेनका गाँधी की आलोचना की आखिर व्यंग्य क्या है? अंबुवाची मेला और माँ कामाख्या: प्रकृति, शक्ति और आस्था का अद्भुत संगम चौपाल एप्प पर हरदीप फ़िल्म्स एंटरटेनमेंट यूके की ताज़ा प्रस्तुति फ्लैटमेट्स ने मचाया धमाल स्वर्गीय ओम प्रकाश गोयल मेमोरियल सीनियर महिला डे नाइट ट्वेंटी-20 कैश प्राइज़ क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण 3 जुलाई से लोकतंत्र भारत की आत्मा और पहचान : घनश्याम दास अरोड़ा नेक्टर केमिकल फैक्ट्री की भूमिगत पाइपलाइन टूटी, लापरवाही आई सामने, नगरपरिषद के पास रिकॉर्ड तक नहीं रामायण कुशवाहा प्रदेश महासचिव ने रमेश कुमार राजभर को शहीद उधम सिंह जिला का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया विश्व संगीत दिवस पर सजा सुरों का उत्सव, कलाकारों ने बिखेरा संगीत का जादू कमांडेंट कमल सिसोदिया ने अधिकारियों एवं जवानों को योगासन, प्राणायाम तथा माइंड योग का अभ्यास कराया
पंजाब Trending

कृषि एवं घरेलू पीने वाले पानी की आपूर्ति पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

Read in:Hindi

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
पंजाब राज्य के भूजल को विनियमित करने के लिए पंजाब जल विनियमन और विकास एजेंसी ने 27 जनवरी को ‘‘पंजाब भूजल निष्कर्षण और संरक्षण दिशा-निर्देश, 2023’’ अधिसूचित किया है।
प्रमुख सचिव जल संसाधन कृष्ण कुमार ने इस संबंधी स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि प्राधिकरण ने कृषि और पीने एवं घरेलू प्रयोग के लिए भूजल निकालने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी उपभोक्ता को प्रति माह 300 क्यूबिक मीटर तक पानी निकालने की छूट दी है। कृषि, पीने एवं घरेलू उद्देश्यों के लिए भूजल का प्रयोग करने वालों को छूट देते हुए शुल्क वाली श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।
इसी तरह जारी निर्देशों में सरकारी जल आपूर्ति योजनाओं, सैन्य और केंद्रीय अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थानों, छावनी बोर्डों, सुधार ट्रस्टों, क्षेत्र विकास प्राधिकरणों और पूजा स्थलों को भी छूट दी गई है। इसमें 300 क्यूबिक मीटर प्रति माह से कम भूजल निकालने वाले सभी उपयोगकर्ताओं को भी छूट दी गई है।
इन निर्देशों के अंतर्गत पंजाब में हरेक व्यापारिक और औद्योगिक उपभोक्ता के लिए भूजल को निकालने के लिए प्राधिकरण की इजाज़त लेनी अनिवार्य होगी।