Wednesday, 22 July 2026
Breaking News
बरनाला के पास बदमाशों द्वारा फायरिंग, 2 शूटर काबू विश्व कराओके दिवस पर दिव्य कराओके सिंगिंग ग्रुप ने सजाई सुरों की महफ़िल हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बढ़ाई राष्ट्रीय पुरस्कार की राशि, अब डेढ़ लाख​ मिलेंगे, नंबरदारों और आशा वर्कर्स का मानदेय भी बढ़ाया बरनाला में निकली भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा डेरा सचखंड बल्लां पहुंचे केंदीय मंत्री चिराग पासवान, संत निरंजन दास से लिया देश और समाज कल्याण का आशीर्वाद वूमन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसायटी में किया किया शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन हरियाणा की करनाल नरवाल क्रिकेट अकादमी और टी.एस.एम. स्पोर्ट्स, चंडीगढ़ ने अपने लीग मैच जीते  चंडीगढ़ में श्रद्धा और भक्ति के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा,  रथ यात्रा पर निकले भगवान जगन्नाथ, उमड़ा जनसैलाब कुमारहट्टी का दुःखद हादसा और अवारा पशु एथनॉल मिश्रित ईंधन से कार हुई खराब, मारुति सुजुकी देगी नया कार: उपभोक्ता आयोग
हरियाणा Trending

नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, 83 लाख की संपत्ति करवाई अटैच

Read in:Hindi

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
पुलिस द्वारा कैथल जिले में एक नशा तस्कर की 83.22 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति को अटैच करवाया गया है। आरोपी द्वारा यह संपत्ति नशीले पदार्थों की तस्करी की अवैध कमाई के माध्यम से अर्जित की गई थी।
हरियाणा पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी साझा करते हुए बताया कि नई दिल्ली में कंम्पीटेंट अथॉरिटी द्वारा इस संबंध में आदेश पारित करते हुए गुहला थाने के दाबनखेड़ी गांव निवासी आरोपी गुरमेज उर्फ गुरमेल की चल-अचल संपत्ति अटैच की गई है।
पुलिस ने कंम्पीटेंट अथॉरिटी से उक्त नशा तस्कर की संपत्ति को अटैच करने के लिए अनुरोध किया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए अथॉरिटी ने 83,22,337 रुपये की संपत्ति को अटैच करने का आदेश पारित किया है।
प्रवक्ता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी गुरमेज के खिलाफ कुल 5 मामले एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज हैं, जिनमें कैथल जिले में 2 और फतेहाबाद, भिवानी और पटियाला (पंजाब) जिलों में एक-एक मामला शामिल है। उक्त नशा तस्कर को वर्ष 2002 में फतेहाबाद जिले में 160 किलोग्राम चूरा पोस्त की बरामदगी मामले में कोर्ट द्वारा 10 साल कारावास सहित 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। वर्ष 2020 में गुहला थाने में दर्ज 226 किलोग्राम से अधिक चूरापोस्त बरामदगी मामले में आरोपी गुरमेज को न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित प्रावधानों के तहत की गई है ताकि नशा तस्कर अपनी संपत्ति ना तो किसी को बेच पाए और ना ही हस्तांतरण या उपहार में दे सके।