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संपादकीय

आयकर विभाग का इंस्टेंट पैन कार्ड सुविधा में एक पेंच, जनता परेशान

October 25, 2020 09:23 AM

संजय कुमार मिश्रा

 आयकर विभाग द्वारा अपने पोर्टल के जरिए इंस्टेंट पैन कार्ड की सुविधा, जिस कारण अब पैन कार्ड बनवाना पहले से ज्यादा आसाना हो गया है। नागरिक घर पर बैठकर ही चंद मिनटों में नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते है और मिनटों में अपना इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड नंबर प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए और उसके साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके लिए आधार नंबर आधारित ई-केवाईसी की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। खास बात यह है कि इंस्टैंट पैन कार्ड हार्ड कॉपी वाले पैन कार्ड के बराबर ही मान्य हैं।

इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट से इसे तत्‍काल प्राप्त करने का विकल्प मिलता है।

1. सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट के इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर विजिट करें
2. अब बायीं ओर ‘Quick Links’ पर जाएं
3. अब ‘Get Instant PAN’ पर क्लिक करें
4. आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होगा
5. Aadhaar नंबर और Captcha कोड दर्ज करें
6. ‘Generate Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें
7. रजिस्टर्ड नंबर पर प्राप्त OTP नंबर को दर्ज करें
8. Aadhaar डिटेल्स को वैलिडेट करें
9. Acknowledgment नंबर जनरेट हो जाएगा, और ई पैन आपके आधार में रजिस्टर्ड ईमेल पर आ जाएगी। इसे पैन स्टेट्स जानने के लिए नोट करके अपने पास रख लें।
10. अगर आपकी ई-मेल आईडी Aadhaar के साथ रजिस्टर्ड है, तो ई-पैन उसपर जाकर डाउनलोड कर लें, या फिर
11 ‘Check Status/Download PAN’ पर आधार नंबर सब्मिट कर पैन को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें।

  

क्या है परेशानी इस इंस्टेंट पैन कार्ड में

यह इंस्टेंट पैन कार्ड हालांकि आधार कार्ड से वेरिफाई होकर ई के वाई सी प्रक्रिया के तहत बनता है लेकिन इसमें आवेदक के पिताजी का नाम नहीं होता है, और ना ही इसमें आवेदक के हस्ताक्षर के लिए कोई जगह होती है। पैन कार्ड में पिताजी का नाम जुड़वाने के लिए आपको पुनः ई के वाई सी प्रक्रिया के तहत एन एस डी एल या यूटीआई के जरिए पैन कार्ड में संशोधन के लिए आवेदन करना ही होगा जिसके लिए आपको वांछित फीस 107 रुपए का भुगतान करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब आयकर विभाग का इंस्टेंट पैन कार्ड की सुविधा मात्र एक छलावा है ?

वहीं दूसरी ओर जब आप एन एस डी एल या यू टी आई के जरिए आधार ई के वाई सी प्रक्रिया से पैन कार्ड अप्लाई करते है तो उसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम सहित आपका मोबाईल नम्बर एवं ईमेल भी रजिस्टर करने का मौका मिलेगा और इस प्रक्रिया के तहत आपको जो ई पैन कार्ड या प्लास्टिक कार्ड मिलता है उसमे आपके पिताजी के नाम के साथ साथ आपके हस्ताक्षर के लिए भी जगह बनी होती है।

अंबाला के वरिंदर सैनी, और पंचकुला सेक्टर 17 के काजल ने आयकर विभाग के इंस्टेंट पैन कार्ड फैसिलिटी से अपना पैन फ्री में बना तो लिया लेकिन अब वो पिताजी के नाम नहीं होने एवं हस्ताक्षर के लिए जगह नहीं होने से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

आयकर विभाग को चाहिए कि वो इस और ध्यान दे एवं अपने पोर्टल में इंस्टेंट पैन सुविधा में जरूरी संशोधन करे।

 
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