Sunday, 07 June 2026
Breaking News
किसी को मुझे आज़माना नहीं है प्रत्येक पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य की नींव है : कमांडेंट कमल सिसोदिया 5 सिग्नल बटालियन, केरिपुबल, हैल्लोमाज़रा में किया गया वृक्षारोपण डेराबस्सी ओवरब्रिज के नीचे 'अवैध बस्ती', बाथरूम तक बने, प्रशासन ने मूंदी आंखें ओआरसी सैनिक अकादमी के दो छात्रों का राष्ट्रीय सैनिक विद्यालयों में चयन "पेड़-पौधों में भी प्राण हैं,धरती की शान हैं...इनको बचाओ, हरा-भरा बनाओ और स्वस्थ जीवन पाओ" पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों ने सेवा केंद्र में लगाईं मीठे पानी की छबील पत्रकार नव ठाकुरीया को देवर्षि नारद जयंती सम्मान मुर्दा बोले कफ़न फाड़े अहिंसा शिक्षा रत्न अवॉर्ड 2026 में ट्राइसिटी के लगभग 130 मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान
पंजाब Trending

अनाज मंडी टेंडर घोटाला: डिप्टी डायरैक्टर राकेश सिंगला इश्तिहारी भगौड़ा घोषित

Read in:Hindi

(MOREPIC1) लुधियाना, फेस2न्यूज:

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने अनाज मंडियों में कथित टेंडर आवंटन घोटाले के मुख्य आरोपी राकेश कुमार सिंगला, डिप्टी डायरैक्टर (मुअत्तल), खाद्य और सिवल सप्लाई विभाग के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही शुरू करने में सफलता हासिल की क्योंकि उसको श्री सुमित मक्कड़, सीजेएम लुधियाना की अदालत द्वारा भगौड़ा आपराधी (पीओ) घोषित कर दिया गया है

विजिलेंस ब्यूरो प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को तत्कालीन खाद्य एवं सिवल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु द्वारा विभाग की मुख्य विजीलैंस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करने के साथ-साथ लकड़ी के क्रेटों और श्रम एवं अनाज की ढुलाई नीति का निरीक्षण करने का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि इस केस के अलग-अलग मुलजिमों से पूछताछ दौरान यह बात सामने आई है कि राकेश सिंगला ने कथित दोषी ठेकेदार/ टैंडरकार तेलू राम से 30 लाख रुपए रिश्वत की माँग की थी और 20 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर लिए थे, जिसके बदले ठेकेदार तेली राम को अलग-अलग अनाज मंडियों के लिए ढुलाई के टैंडर अलाट कर दिए गए थे।

प्रवक्ता ने बताया कि अदालत के ताज़ा आदेशों के बाद विजीलैंस की तरफ से उसकी गिरफ़्तारी को अंजाम देने के लिए उसके विरुद्ध रैड्ड कार्नर नोटिस (आरसीऐन) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी क्योंकि वह अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए विदेश चला गया है। विजीलैंस ब्यूरो को उसकी बड़ी रिश्वत के साथ बनाई गई जायदाद के बारे भी अहम जानकारी मिली है। विजीलैंस ब्यूरो की तकनीकी टीम ने उसकी जायदादों का मूल्यांकन भी किया है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस सम्बन्ध में एफ. आई. आर नंबर 11 तारीख़ 16- 08- 2022, आई. पी. सी. की धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7, 8,12, 13( 2) के अंतर्गत ठेकेदार तेलू राम, जगरूप सिंह, सन्दीप भाटिया और गुरदास राम एंड कंपनी के मालिक/ भाईवालों के साथ- के साथ ख़ाद्य और सिवल सप्लाई विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के इलावा सम्बन्धित खरीद एजेंसियों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध यह मुकदमा पहले ही दर्ज किया गया है।  इस मामले में शामिल 17 मुलजिमों में से 6 गिरफ़्तारी के बाद जेल में बंद हैं और इस मामले में बाकी मुलजिमों की गिरफ़्तारी के लिए यत्न जारी हैं।