Sunday, 05 July 2026
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धोखाधड़ी में गिरफ्तार फर्जी पत्रकार सुरेंद्र आहुजा दो दिन के रिमांड पर

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(MOREPIC1)फेस2न्यूज/जीरकपुर7फतेहाबाद

बार-बार लोगों से धोखे से रुपये ऐंठने के मामले में कुख्यात स्वयंभू पत्रकार सुरेंद्र आहुजा को आखिर धोखाधड़ी में धर दबोचा। पुलिस ने उसका दो दिन का रिमांड हासिल किया है। बताते हैं कि सुरेंद्र आहुजा ने पंचकूला में मुंहबोली बहन बनाकर उससे रुपये ऐंठ लिए और बाद में उसे व उसके पति को झूठी शिकायतें देकर प्रताड़ित करने का भी प्रयास किया था।

शिकायत के आधार पर जीरकपुर के थाना ढकोली में सुरेंद्र आहुजा के खिलाफ भादंसं की धारा 406, 420 के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में संतोष पत्नी दीपक कुमार निवासी ढकोली ने थाने में शिकायत देकर बताया था कि सुरेंद्र आहुजा जोकि अपने आप को पत्रकार बताता था और हमारे फ्लैट में किराए पर रहता था। इस दौरान सुरेंद्र आहुजा ने उनसे मेलजोल बढ़ाना आरंभ कर दिया, क्योंकि हम उसे फतेहाबाद से जानते थे। आरोपी ने उसको अपनी धर्म बहन बना लिया और घर जैसा माहौल बनाकर हमारे साथ रहने लगा।

(SUBHEAD)एक महीने के बाद उक्त सुरेंद्र आहूजा ने जरूरत पडऩे पर मुझसे पैसे लेता और बाद में वापस कर दिया करता था। वह ऑनलाइन और कभी-कभी नकद में पैसे लेता था और उसी तरह वापस कर देता था।14-अक्तूबर 2021 को सुरेंद्र आहूजा ने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, जिनकी शादी करनी है इच्छा जताई कि वह पहले अपना अपना घर बना लूं और पांच लाख रुपए मांगे कि उसने पेशमी रकम देनी है और वह 15 दिन में लौटा देगा। महिला ने बताया कि उसकी बातों में आकर मैंने उसे पांच लाख रुपये दे दिए। जब रुपये वापिस मांगे तो आरोपी ने उसे एक चेक दे दिया। चेक को जब बैंक में लगाया तो पता चला कि बैंक आंध्रा बैंक का था और वह यूनियन बैंक में मर्ज हो गया था। आरोपी को इस बात का पता था, लेकिन फिर भी उसने उसे यह चेक बंद बैंक का दिया।

बाद में पता चला कि सुरेंद्र आहुजा पर धोखाधड़ी केे कई मुकदमे दर्ज हैं। अभी हाल ही में एक दूसरे मामले में पहले भी वह जेल जा चुका है।

धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं आरोपी के खिलाफ

आरोपी सुरेन्द्र आहूजा के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें ढकोली, जीरकपुर में दर्ज एफआईआर नंबर 30 दिनांक 11/04/2023 धारा 420,406 व पंचकूला सेक्टर 20 थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 83 दिनांक 23/4/2022 धारा 120बी,384,385, 419, 420, 467, 468, 471 व थाना फतेहाबाद में एफआईआर नंबर 662 दिनांक 11/12/2019 धारा 406, 506 व थाना सदर फतेहाबाद एफआईआर नंबर 326 दिनांक 25/6 /2016 धारा 67, 506 व माननीय न्यायालय हिसार दिनांक 29/7/2021 चेक बाउंस मामले में सेक्शन 138 के तहत 6 माह की सजा के अतिरिक्त अलग-अलग अन्य मामलों में भी माननीय न्यायालयों में मामले विचाराधीन हैं।