Tuesday, 18 August 2026
Breaking News
स्वतंत्रता दिवस पर एरोफ्लाई इंटरनेशनल एविएशन अकादमी में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन मेगा एस्ट्रो इवेंट में लोगों ने जाना अपना भविष्य लोक संपर्क में उत्कृष्ट योगदान के लिए सचिन सिंगला सम्मानित गिरफ्तारी को लेकर क्या हैं आपके अधिकार? श्रद्धांजलि : यादों में ज़िंदा एक प्रोफेसर स्वतंत्रता मुफ्त नहीं मिलती: अधिकारों और कर्तव्यों का दोहरा वादा सीएससीए ने उत्साह से मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस हिमाचल महासभा ने सेक्टर-23 मुनि मंदिर में हर्षोल्लास से मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस रोहित कुमार मौत मामले में चण्डीगढ़ पुलिस के तीन पुलिसकर्मियों को अदालत का नोटिस, 18 सितंबर को सुनवाई ध्वजारोहण, तिरंगा यात्रा और प्रतिभाओं का सम्मान बना आकर्षण का केंद्र
हरियाणा Trending

किसानों को सौर ऊर्जा पंप पर दी जा रही 75 प्रतिशत सब्सिडी

Read in:Hindi

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
हरियाणा सरकार की ओर से प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए ऑनलाइन आवेदन saralharyana.gov.in पोर्टल पर 19 जनवरी से 29 जनवरी 2024 तक किए जा सकेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज जमीन की फर्द, आधार कार्ड, फॅमिली आई.डी. व वचन पत्र है। उन्होंने बताया कि यह आवेदन वह किसान कर सकेंगे जिनके परिवार पहचान पत्र पर सोलर वाटर पंप का कनेक्शन व बिजली आधारित पंप न हो।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से सिंचाई, किसानों की सुरक्षा के साथ-साथ अतिरिक्त कमाई का अवसर प्रदान किया है। इसके तहत 3 एचपी से 10 एचपी सोलर पम्प पम्प के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। लक्षित लाभार्थी चयन के उपरांत पैनल की गई कम्पनी का चयन करके अपना हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना उनके मोबाइल नम्बर एवं विभाग की वेबसाइट पर प्राप्त होगी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गावों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था अनिवार्य है, अन्य किसानों को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एच.डब्ल्यू.आर.ए. की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक पीएम-कुसुम पोर्टल (www.pmkusum.hareda.gov.in) पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना आपको पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होगी। जो भी किसान सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करवाने के इच्छुक है वह किसान 19 जनवरी से 29 जनवरी 2024 तक saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट hareda.gov.in एवम संबंधित जिला के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।