Thursday, 23 July 2026
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तीन वीजा व कंसल्टेंट फर्मों के लाइसेंस निरस्त

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एसएएस नगर, फेस2न्यूज:
अतिरिक्त जिलाधिकारी श्रीमती अमनिंदर बराड़ ने नियमों का उल्लंघन करने पर तीन वीजा व कंसल्टेंट फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सुश्री बराड़ ने कहा कि ये लाइसेंस पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(जी) के तहत रद्द किए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी ने इस संबंध में और जानकारी देते हुए बताया कि इन एंड आउट ट्रैवल्स एससीओ नंबर 07 प्रथम तल, सावित्री हाइट्स के पास-2, वीआईपी रोड, जीरकपुर जिला एसएएस नगर फर्म को ट्रैवल एजेंसी के कार्य के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। जिसकी अवधि 21 मार्च 2021 तक थी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने के उपरान्त नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसलिए लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द किया जाता है।
उन्होंने कहा कि सुखानंद वीजा कंसल्टेंट एससीएफ नंबर-63 प्रथम तल, फेज-11, एसएएस नगर को भी कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, जो 15 अक्टूबर, 2022 तक वैध था। सुश्री बराड़ ने कहा कि 26 जून, 2022 को लाइसेंसधारी के कार्यालय के पते पर अधिनियम/नियमों के तहत निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एक पत्र जारी करते हुए, ग्राहकों की जानकारी के साथ-साथ उनसे लिए जाने वाले शुल्क की जानकारी, जिसे फर्म ने सेवाएं प्रदान की है, भेजी जाए तथा फर्म द्वारा आयोजित विज्ञापन/संगोष्ठियों आदि के संबंध में जानकारी मांगी गई। जिससे बताया गया कि लाइसेंस जारी होने के बाद से फर्म द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस फर्म के लाइसेंस जारी करने की तिथि तत्काल प्रभाव से 16 अक्टूबर 2017 है और लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के कारण फर्म के संबंध में कार्यालय में मामला दायर किया गया है।
फ्लाईवे ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड SCF NO. 67, सेकेंड फ्लोर, फेज-3-बी-2 एसएएस नगर को भी कंसल्टेंसी वर्क के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। जिसकी अवधि 17 अगस्त 2022 तक थी। श्रीमती बराड़ ने कहा कि कंपनी ने लगभग एक साल से अपना काम बंद कर दिया है और लाइसेंस भी समाप्त हो गया है। इसलिए इस फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
सुश्री बराड़ ने कहा कि अधिनियम अनुसार, उक्त लाइसेंसधारी/फर्म का मालिक किसी भी प्रकार की शिकायत आदि के लिए हर तरह से जिम्मेदार होगा और उसकी भरपाई करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।