Monday, 06 July 2026
Breaking News
श्री गुरु रविदास सभा राम दरबार, फेज-1 की कमेटी भंग वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसायटी के इंटर्न विद्यार्थियों ने एक माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया पूरा पासपोर्ट-बहस के बीच क्या देशव्यापी NRC की तैयारी संभव!  टिहरी गढ़वाल विकास परिषद की नव-निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न सीए देश की आर्थिक मजबूती के प्रमुख स्तंभ, विकसित भारत के निर्माण में निभाएंगे अहम भूमिका: मुख्यमंत्री श्री अमरनाथ यात्रा पर गए एक यात्री की रहस्यमयी मौत मनोरंजन जगत के दिग्गज सितारों से सजा आइकॉनिक गोल्ड स्ट्रीमिंग अवॉर्ड्स 2026 स्वर्गीय ओम प्रकाश गोयल मेमोरियल सीनियर महिला डे/नाइट ट्वेंटी-20 कैश प्राइज़ क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण अब 8 जुलाई से वीर सैनिकों को समर्पित एक ही दिन में बने 21 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हिमाचल प्रदेश के आठ पारंपरिक उत्पादों को मिला जीआई टैग
पंजाब Trending

पंजाब: पुरानी सीरीज़ के छोटे अक्षरों वाले फेंसी नंबर लगाकर घूम रहे वाहनों के चालान, जब्त के आदेश

Read in:Hindi

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
पंजाब सरकार ने राज्य में रजिस्ट्रेशन मार्क स्टेट कोड पी. बी. और अन्य बाकी मार्क का हिस्सा दर्शाए मापदंड पर पूरा नहीं उतरते ऐसे सभी वाहनों के चालान और जब्त करने का हुक्म दिए हैं। यह हुक्म 12-06-1989 के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रड करवाए गए सभी वाहनों पर लागू होगा।
पंजाब सरकार की तरफ से एक्ट का उल्लंघन करके दिए गए इन फेंसी, अनाधिकृत नंबरों को सार्वजनिक नोटिस 30-12-2020 के द्वारा गैर-कानूनी मानते हुए रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही पंजाब के परिवहन विभाग की तरफ से इन फेंसी नंबरों को तुरंत ‘वाहन’ वेबसाईट पर भी ब्लॉक करने के हुक्म जारी कर दिए हैं।
राज्य सरकार की तरफ से लिए गए उक्त फैसले सम्बन्धी जानकारी देते पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जिन वाहन चालकों की तरफ से पुराने फेंसी नंबर लगाए गए थे, वह पंजाब सरकार की तरफ से जारी पंजाब मोटर व्हीकल 1989 के नियम 42-ए के तहत जारी नोटिफिकेशन नंबर 10/51/2017/1टी/1365 तारीख 10-12-2020 अनुसार नये फेंसी नंबर ले सकते हैं परंतु यह नंबर लेने के लिए मोटर व्हीकल 1988 के अधीन सम्बन्धित वाहन धारा 39, 41 (6) और 217 (डी) मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन खरे उतरते हों।
परिवहन मंत्री ने राज्य के सभी आरटीएज़ को हिदायत की कि वह विशेष नाके लगा कर ऐसे सभी वाहनों के चालान किये जाएं और इन वाहनों को जब्त करें जोकि नियमों के विपरीत जाकर अभी भी पुराने फेंसी नंबर लगा कर वाहन चला रहे हैं।