Monday, 25 May 2026
Breaking News
सुमित जलवी बने टूर एंड ट्रेवल यूनियन के प्रधान रक्तरंजित दौर के बाद नॉर्थईस्ट में थमी पत्रकार हत्याएँ बीएसएफ ने किया सीमावर्ती क्षेत्र में 14 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली का आयोजन तीन दिवसीय वार्षिक 17वां उर्स मेला दरगाह शरीफ बाकरपुर 27 मई से "कॉकरोच" का "इंटरनेशनल कनेक्शन" हिमाचल ​के राज्यपाल  ने भाखड़ा बांध का दौरा किया, बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की सांसद साहनी ने पंजाब पर बढ़ते कर्ज, लंबित डीए एवं कॉलेजों को ग्रांट-इन-एड जारी न होने पर चिंता जताई 'कॉकरोच जनता पार्टी' का गठन, बधाई राज काकड़ा की पहली पुस्तक ‘पैंडा: इश्क-ए-मजाज़ी से इश्क-ए-हकीकी तक’ का  लोकार्पण आक्रोषः बरनाला रहा पूर्ण बंद 
हरियाणा Trending

बेसहारा पशुओं से दुर्घटनाओं में मृत्यु या दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक दी जाती है वित्तीय सहायता

Read in:Hindi

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में नागरिकों की मृत्यु होने या दिव्यांग होने के मामले में उनके परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-II) चलाई हुई है। इस योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 नवंबर, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में आवारा पशु/जानवर/कुत्ते आदि के काटने से हुई निवासियों की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु-II योजना अधिसूचित की गई।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 12 साल की आयु तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के लिए 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से 25 वर्ष आयु तक के लिए 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से 40 वर्ष आयु तक के लिए 5 लाख रुपये और 40 वर्ष आयु वर्ग से अधिक के नागरिकों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।