Thursday, 02 July 2026
Breaking News
स्वर्गीय ओम प्रकाश गोयल मेमोरियल सीनियर महिला डे/नाइट ट्वेंटी-20 कैश प्राइज़ क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण अब 8 जुलाई से वीर सैनिकों को समर्पित एक ही दिन में बने 21 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हिमाचल प्रदेश के आठ पारंपरिक उत्पादों को मिला जीआई टैग भाभी व उसके मायके परिवार के जुल्मों से तंग आकर देवर ने किया सुसाइड  दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के प्रांतीय वर्ग में 2 सौ से ज्यादा युवतियों ने लिया शौर्य प्रशिक्षण  गांधी स्मारक भवन प्रबंधन पर कोर्स पूरा होने से पहले 10 हजार अतिरिक्त फीस मांगने का आरोप धर्म में भाव और विवेक सर्वोपरि - क्षुल्लक प्रज्ञांश सागर  करनाल नरवाल क्रिकेट अकादमी, हरियाणा और इंडस वैली क्रिकेट अकादमी, डेराबस्सी की टीमें फाइनल में डिफरेंटली डिफरेंट–पंचम : द लीजेंड में पंचम दा को संगीतमय श्रद्धांजलि श्री अमरनाथ धाम यात्राः शिव सेवा संघ द्वारा लंगर प्रबंधन के लिए राशन से भरे ट्रक रवाना
पंजाब Trending

सूअरों के सैंपलों में अफ्रीकन स्वाईन फ़ीवर की पुष्टि, पंजाब ’कंट्रोल्ड क्षेत्र’ घोषित

Read in:Hindi

पटियाला, फेस2न्यूज:
पंजाब के पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आई.सी.ए.आर- राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान भोपाल द्वारा ज़िला पटियाला से भेजे गए सूअरों के सैंपलें में अफ्रीकन स्वाईन फ़ीवर (ए.एस.एफ.) की पुष्टि के बाद ’’जानवरों में छूत की बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल एक्ट, 2009’’ के अध्याय-3 की धारा-6 के अधीन पूरे पंजाब को ‘‘कंट्रोल्ड क्षेत्र’’ घोषित किया गया है ताकि सूचीबद्ध बीमारी अफ्रीकन स्वाईन फ़ीवर की रोकथाम, कंट्रोल और ख़ात्मा यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी पशु पालन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
कैबिनेट मंत्री भुल्लर ने बताया कि इसी एक्ट के अध्याय-3 की धारा 20 के अधीन ज़िला पटियाला के ‘‘गाँव बिलासपुर’’ और ‘‘सनौरी अड्डा पटियाला’’ के क्षेत्रों को इस बीमारी के ‘‘केंद्र’’ के तौर पर नोटीफ़ाई किया गया है।
पशु पालन मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के मछली पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा ‘‘अफ्रीकन स्वाईन फ़ीवर के कंट्रोल और ख़ात्मे के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (जून 2020)’’ के अध्याय 7 और 8 की पालना करते हुए इन क्षेत्रों को ‘‘इनफ़ैकटिड ज़ोन’’ (बीमारी के केंद्र के आसपास 0-1 किलोमीटर क्षेत्र) और ‘‘सर्वीलैंस ज़ोन’’ (बीमारी के केंद्र के आसपास 1-10 किलोमीटर क्षेत्र) घोषित किया गया है।
मंत्री ने नोटिफिकेशन का हवाला देते हुये कहा कि कोई भी ज़िन्दा/मृत सूअर (जंगली सूअरों समेत), नॉन-प्रोसैसड सूअर का मीट, सूअर पालन फार्म/ बैकयार्ड सूअर पालन से कोई भी फीड या सामग्री/सामान इनफ़ैकटिड ज़ोन से बाहर ना ले जाया जायेगा, ना ही ज़ोन में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सूचीबद्ध बीमारी के साथ संक्रमित किसी भी सूअर या सूअर उत्पाद को मार्केट में नहीं लायेगा और ना ही लाने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूअर या इससे सम्बन्धित सामान की अंतर-राज्यीय यातायात पर सख़्ती से पाबंदी लगाई गई है।