Tuesday, 21 April 2026
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शिकंजाः किसी भी धार्मिक स्थल पर राजनीतिक रैली नहीं कर सकेंगी राजनीतिक पार्टियां

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं से बैठक कर उनके हाथ में थमायी आदर्श चुनाव संहिता की प्रतियां

अखिलेश बंसल, बरनाला

देशभर में आदर्श तरीके से चुनाव करवाने को लेकर इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव प्रणाली को सख्त किया है। जिसके तहत पंजाब में होने वाले लोक सभा चुनाव में भाग लेने वाले निर्दलियों समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों को दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर बरनाला सुश्री पूनमदीप कौर ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं से बैठक की और लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव संहिता की प्रतियां वितरित करते उन्हें कहा कि मतदान होने तक राजनीतिक पार्टियां किसी भी धार्मिक स्थल पर राजनीतिक रैली नहीं सकेंगी। इस मौके पर अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी अनुप्रीता जोहल, जिला लोक संपर्क अधिकारी सुश्री मेघा मान और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधी मौजूद थे। 

किसे मिलेगी प्राथ्मिकताः

जिला निर्वाचन अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर बरनाला सुश्री पूनमदीप कौर ने कहा कि प्रत्याशियों को किसी भी तरह की राजनीतिक रैली निकालने, बग्घी आदि निकालने से पहले अनुमति लेनी होगी। जिला में हर किस्म के झगड़े से दूर रखने के लिए उन्होंने कहा कि यदि दो दल एक स्थान पर रैली करना चाहते हैं, तो पहले अनुरोध प्रस्तुत करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।

 बिना दस्तावेज बड़ी राषि लेजाना पड़ सकता है महंगीः

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी दलों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले अपने-अपने खर्च का ब्यौरा संबंधित अधिकारियों/टीमों को देना होगा।

(SUBHEAD)यदि किसी को अपने साथ 50,000 रुपये या इससे अधिक की नकद राषि लेकर जानी है तो उस राषि से संबंधित दस्तावेज उसके पास होना अनिवार्य है। 

निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराना है लक्ष्यः

जिला निर्वाचन अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर बरनाला सुश्री पूनमदीप कौर ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान एक-दूसरे के खिलाफ मानहानि से बचने, किसी भी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करने और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देने को अपील की।