Monday, 02 November 2026
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जीबीपी करेट 1 और 4 रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी ने मेंटेनेंस बकाया न चुकाने वाले निवासियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई

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फेस2न्यूज/ खरड़ (मोहाली)

जीबीपी करेट 1 और 4 4 रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी (पंजीकृत), जो कि भगोमाजरा, कस्बा खरड़, जिला मोहाली, पंजाब राज्य में स्थित है, ने अपने कुछ निवासियों द्वारा लंबे समय से मेंटेनेंस शुल्क का भुगतान न किए जाने के कारण कड़ा कानूनी कदम उठाया है।

सोसायटी द्वारा अब तक 15 से अधिक कानूनी मामले माननीय न्यायालय में दायर किए जा चुके हैं। ये सभी मामले उन निवासियों के विरुद्ध हैं जिन्होंने बार-बार अनुरोध, समझाइश और विधिसम्मत सूचना के बावजूद सोसायटी का देय मेंटेनेंस भुगतान नहीं किया है। यह कानूनी कार्रवाई सोसायटी की ओर से श्री विपुल मल्होत्रा, अधिवक्ता, जो कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, चंडीगढ़ के एक प्रतिष्ठित एवं अनुभवी अधिवक्ता हैं, के माध्यम से की गई है।

सोसायटी ने स्पष्ट किया है कि सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा कई बार टेलीफोन कॉल, व्हाट्सएप संदेशों तथा विधिक नोटिस के माध्यम से संबंधित डिफॉल्टरर्स को बकाया मेंटेनेंस राशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया। इसके बावजूद संबंधित निवासियों द्वारा न तो भुगतान किया गया और न ही किसी प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई।

मेंटेनेंस राशि सोसायटी के सुचारू संचालन, सुरक्षा, स्वच्छता, बिजली, पानी, लिफ्ट, कॉमन एरिया मेंटेनेंस तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। कुछ निवासियों द्वारा भुगतान न करने से न केवल सोसायटी के वित्तीय संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि समय पर भुगतान करने वाले अन्य निवासियों के साथ भी अन्याय होता है।

अब सभी डिफॉल्टर निवासियों के विरुद्ध न्यायालय के माध्यम से वैधानिक प्रक्रिया के तहत बकाया राशि की वसूली की जा रही है। सोसायटी यह भी स्पष्ट करना चाहती है कि भविष्य में भी मेंटेनेंस भुगतान में जानबूझकर की गई किसी भी लापरवाही या उल्लंघन के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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