Tuesday, 06 October 2026
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आउटसोर्स कर्मचारियों की जॉब सिक्योर पॉलिसी पर स्वास्थ्य मंत्रालय का चण्डीगढ़ प्रशासन को पत्र

मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश, आवेदक को भी सूचित करने को कहा

चण्डीगढ़ : स्थानीय आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों की जॉब सिक्योर पॉलिसी का मामला एक बार फिर प्रशासन के सामने पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अस्पताल-2 अनुभाग की ओर से 17 अगस्त को जारी पत्र के अनुसार, विक्रम सिंह, प्रेस सेक्रेटरी, जीएमसीएच कांट्रेक्टर वर्कर यूनियन ने प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण और जॉब सिक्योर पॉलिसी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत को 30 जून 2026 को ही चंडीगढ़ प्रशासन के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया था।

पत्र के अनुसार, विक्रम सिंह ने अब एक अपील दाखिल करते हुए कहा है कि चंडीगढ़ यूटी के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योर पॉलिसी का मुद्दा अभी तक संबोधित नहीं किया गया है। वास्तव में जॉब सुरक्षा के लिए कई पत्र लिखने के बाद एक ही उत्तर मिलता है, कि यह पोलिसी मैटर है, इसे केन्द्र सरकार ही करेगी।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उठाया गया मामला प्रशासनिक प्रकृति का है और यह यूटी प्रशासन, चंडीगढ़ तथा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, सेक्टर-32, चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए इस मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

केंद्रीय मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन के प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) से अनुरोध किया है कि मामले की जांच कर शिकायत के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से आवेदक को भी अवगत कराया जाए।

मंत्रालय के अवर सचिव अनुराग तिवारी द्वारा जारी इस पत्र में कहा गया है कि पत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मामला चंडीगढ़ प्रशासन और जीएमसीएच-32 के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा प्रशासनिक विषय है। ऐसे में अब इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से उठाए जाने वाले कदम पर कर्मचारियों की नजर है।

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