चंडीगढ, संजय मिश्रा:
अब उपभोक्ताओं से खाने के बिल पर सेवा शुल्क नहीं वसूल सकेंगे होटल, रेस्तरां, क्योंकि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटल और रेस्तरां को खाने के बिल में अपने आप लगने वाला सर्विस चार्ज जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। प्राधिकरण ने कहा कि होटल, रेस्तरां ग्राहक के भोजन बिल में स्वतः या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते।
इस संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से जारी सीसीपीए दिशानिर्देश, शिकायत दर्ज करने के लिए एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान करते हैं।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सोमवार को होटल और रेस्तरां को खाने के बिल में अपने आप लगने वाला सर्विस चार्ज जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। यदि इस तरह की घटना घटित होती है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकेंगे।
सीसीपीए ने इस अनुचित व्यापार गतिविधियां और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये दिशानिर्देश जारी किये।
प्राधिकरण के दिशानिर्देश अनुसार कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे, यही नहीं वो किसी अन्य नाम से भी सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकेंगे। दिशानिर्देश के मुताबिक कोई भी होटल या रेस्तरां कस्टमर्स को सर्विस चार्ज देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। ग्राहक चाहे तो सर्विस चार्ज दे सकते हैं। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा। दिशानिर्देश अनुसार कंज्यूमर्स पर सर्विस चार्ज के कलेक्शन के आधार पर प्रवेश या सेवाओं को लेकर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा, सर्विस चार्ज को खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर भी एकत्र नहीं किया जा सकता है।
यहां कर सकते हैं शिकायत:
यदि कोई उपभोक्ता यह पाता है कि अमुक होटल या रेस्तरां उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, तो पहले वह उस होटल या रेस्तराँ से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध करेगा फिर जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे भी बात ना बने तो वे उपभोक्ता आयोग में भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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उपभोक्ताओं से खाने के बिल पर सेवा शुल्क नहीं वसूलेंगे होटल, रेस्तरां
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