Friday, 05 June 2026
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निजी जन औषधि केंद्र से मिली गर्भपात की दवाएं, 21 दिन के लिए किया निलंबित लाइसेंस

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बरनाला, अखिलेश बंसल/करन अवतार:
लिंग अनुपात कम करने के लिए राज्य का स्वास्थ्य विभाग वर्षों से प्रयासरत है, राज्य के बरनाला जिला में भी प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के दिशा-निर्देश और डिप्टी कमिश्नर बरनाला श्रीमती पूनमदीप कौर के नेतृत्व में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कानून और आदेशों को जानते हुए भी कई लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जिसका पता चलते बुधवार को जिला के सेहत विभाग की टीम ने बरनाला में चल रहे निजी जन औषधि केंद्र से गर्भपात की दवाएं बरामद की है। आरोपित औषधी केंद्र के मालिक का लायसेंस 21 दिनों के ले निलंबित कर दिया है। यह जानकारी जला के सिविल सर्जन डॉ. जसबीर सिंह औलख ने दी है।
सिविल सर्जन डॉ. जसबीर सिंह औलख ने बताया कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बरनाला शहर में एक निजी हर्बल दवा केंद्र पर छापेमारी की गई, जिसमें एमटीपी किट और गर्भपात से संबंधित 22 प्रकार की दवाएं किसी जन औषधि में नहीं बेची जा सकतीं, वह आरोपित जन औषधी केंद्र पर अवैध रूप से बेची जा रही थी। स्वास्थ्य टीम को केंद्र पर दवाओं का कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला।
स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा डॉ. गगनदीप सेखों और ड्रग इंस्पेक्टर सुश्री परनीत कौर के नेतृत्व में इस अवैध निर्यात के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लिखा गया, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा इस निजी हर्बल दवा का लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित करने के आदेश दिए। बरनाला की ड्रग इंस्पेक्टर सुश्री परनीत कौर ने कहा कि कोई भी मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर की सलाह के गर्भपात की यह दवा नहीं बेच सकता और अगर कोई गर्भपात की दवा (एमटीपी किट) बेचता है तो इस संबंध में नियमित रिकॉर्ड दर्ज किया जाना चाहिए।