चंडीगढ़, संजय कुमार मिश्रा:
पंजाब सरकार ने एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विस्तृत जांच रिर्पोट के आधार पर मानसा जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आर एल मित्तल को तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर दिया है।
पंजाब सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के आदेश संख्या 737518 दिनांक 6 दिसंबर 2023 के अनुसार मानसा के जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर दिया गया है। जिसकी सूचना राज्य उपभोक्ता आयोग सहित चंडीगढ हाई कोर्ट एवं केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय सहित अन्य सभी सम्बंधित अधिकारीयों को भी भेजी गई है।
आदेश अनुसार मानसा जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ मानसा जिला बार एसोसिएशन के सदस्य सहित रविंदर सिंह, सुखबीर सिंह ने पंजाब उपभोक्ता विभाग को शिकायत भेजी गई थी, जिसपर कार्रवाई करते हुए सरकार ने राज्य उपभोक्ता आयोग को इस शिकायत के जांच की जिम्मेवारी सौंपी। राज्य आयोग ने एक न्यायिक सदस्य को इस शिकायत के जांच की जिम्मेवारी सौंपी। जांच के दौरान मानसा जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का सही तरीके से जवाब नही दे पाए। जांच अधिकारी ने अपने जांच रिर्पोट में अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों को सही बताया। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही पंजाब सरकार ने आर एल मित्तल को अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त करने का आदेश जारी किया।
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मानसा जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त किया
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