Tuesday, 20 October 2026
Breaking News
दशहरा के पावन पर्व पर दिल्ली के स्वामिनारायण अक्षरधाम में संपन्न हुआ भव्य ‘विश्व शांति महायज्ञ’ नवरात्रि का असली सार: हर महिला के भीतर बसी शक्ति हिमालय भी देखो पिघलने लगा है........ संजौली— रामपुर के बीच 21 अक्तूबर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा चंडीगढ़ में श्रीमद्भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर कृष्ण बाल लीलाओं ने मोहा मन, इंद्रेश महाराज ने की अगले वर्ष नौ दिवसीय राम कथा की घोषणा भाजपा चंडीगढ़ के इंटेलेक्चुअल सेल ने लगाया फैदां में स्वास्थ्य शिविर आईएएस अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने मुख्यमंत्री को भेंट किया अपना पहला उपन्यास ‘लाइटर दैन येस्टर्डे’  एनबीएफ ने दिव्यांजनो के साथ मिशन अपर्णा शक्ति के तहत मनाया नवरात्रि का पर्व “राम भक्तों की पुकार, चंदा चोरों को सज़ा इस बार”: अमन अरोड़ा ने श्री राम मंदिर चंदा चोरी मामले में प्रधानमंत्री मोदी से कड़ी सज़ा की मांग की फर्जी ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी, खाते से तीन बार ₹5,115 कट गई
राष्ट्रीय Trending

वायरलेस जैमर की अवैध सुविधा और बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चेतावनी

Read in:Hindi

नई दिल्ली, फेस2न्यूज:
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने वायरलैस जैमर और बूस्टर/रिपीटर्स के उचित उपयोग के बारे में आम जनता के लिए 1 जुलाई, 2022 को एक एडवाइज़री (https://dot.gov.in/spectrummanagement/advisory-proper) जारी की है।
यह बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से दी गई अनुमति के अलावा सेलुलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग उपकरण का उपयोग आम तौर पर अवैध है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश https://cabsec.gov.in/others/jammerpolicy/ पर उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र के संगठन और/या व्यक्ति निजी तौर पर देश में जैमर्स की खरीदारी/उपयोग नहीं कर सकते हैं।
यह भी कहा गया है कि ऊपर उल्लिखित दिशा-निर्देशों के तहत प्राप्‍त अनुमति को छोड़कर देश में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का प्रचार, बिक्री, वितरण, आयात या अन्य प्रकार से विपणन करना गैर कानूनी है।
सिग्नल बूस्टर/रिपीटर के संबंध में यह बताया गया है कि लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाता के अलावा किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर को रखना, बिक्री और/या उपयोग करना गैर कानूनी है।
इससे पूर्व, (https://dot.gov.in/spectrummanagement/notice-e-commerce-companies-regard-illegal-facilitation-sale-signal-jammers) के नोटिस के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर्स की बिक्री या सुविधा प्रदान करने के बारे में चेतावनी दी है। उपरोक्त नोटिस की एक प्रति उचित कार्रवाई के लिए वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सीबीआईसी/सीमा-शुल्क को परिपत्रित की गई थी।

0 Comments