Wednesday, 04 November 2026
Breaking News
नेत्र दान महा कल्याण: जाते जाते दो जनों को रौशन कर गए स्वर्गीय श्री ब्रह्म नारायण नारंग जाल बिछाकर कारोबारी की जमीन हड़पने की साजिश, 5 करोड़ का फर्जी एग्रीमेंट बनाकर बेचने का आरोप इंसाफ रैलीः पांच मिनट में साबित कर दूंगा कि मोदी देशद्रोही है: राहुल गांधी दिल्ली अक्षरधाम मंदिर में 5 से 10 नवंबर तक आयोजित होगा भव्य दीपावली एवं अन्नकूट महोत्सव जीवन के बाद भी दूसरों को जीवन देने वाले परिवारों को मिलेगा सम्मान तथास्तु चैरिटेबल सोसाइटी का दिवाली कार्निवल 2026 भव्य रूप से संपन्न ब्रह्मलीन भगत कुलदीप साहु की पुण्यतिथि मनाई राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने तेजस ओलंपियाड के पोस्टर का किया लोकार्पण 48वीं राज्य रोलर हॉकी चैंपियनशिप में सीआरबी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 7 (चंडीगढ़) के ज़ियान का शानदार प्रदर्शन चण्डीगढ़ नगर निगम ने बाजारों की पार्किंग में अतिक्रमण एवं अवैध रेहड़ियों की शिकायतों के लिए व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर 9915762917 किया जारी
पंजाब Trending

कृषि एवं घरेलू पीने वाले पानी की आपूर्ति पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

Read in:Hindi

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
पंजाब राज्य के भूजल को विनियमित करने के लिए पंजाब जल विनियमन और विकास एजेंसी ने 27 जनवरी को ‘‘पंजाब भूजल निष्कर्षण और संरक्षण दिशा-निर्देश, 2023’’ अधिसूचित किया है।
प्रमुख सचिव जल संसाधन कृष्ण कुमार ने इस संबंधी स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि प्राधिकरण ने कृषि और पीने एवं घरेलू प्रयोग के लिए भूजल निकालने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी उपभोक्ता को प्रति माह 300 क्यूबिक मीटर तक पानी निकालने की छूट दी है। कृषि, पीने एवं घरेलू उद्देश्यों के लिए भूजल का प्रयोग करने वालों को छूट देते हुए शुल्क वाली श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।
इसी तरह जारी निर्देशों में सरकारी जल आपूर्ति योजनाओं, सैन्य और केंद्रीय अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थानों, छावनी बोर्डों, सुधार ट्रस्टों, क्षेत्र विकास प्राधिकरणों और पूजा स्थलों को भी छूट दी गई है। इसमें 300 क्यूबिक मीटर प्रति माह से कम भूजल निकालने वाले सभी उपयोगकर्ताओं को भी छूट दी गई है।
इन निर्देशों के अंतर्गत पंजाब में हरेक व्यापारिक और औद्योगिक उपभोक्ता के लिए भूजल को निकालने के लिए प्राधिकरण की इजाज़त लेनी अनिवार्य होगी।

0 Comments