चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
पंजाब के ख़ाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के विभाग की तरफ से एक अधिकारी डिप्टी डायरैक्टर राकेश कुमार सिंगला को अपने फर्ज़ में कोताही करने और ज़रूरी तथ्य छिपाने के कारण बरख़ास्त कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए राज्य के ख़ाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री कटारूचक्क ने बताया कि उक्त अधिकारी ने पंजाब सिवल सर्विसिज रूल्ज़, 1970 का घोर उल्लंघन करते हुए यह तथ्य सरकार से छिपाया कि उसने साल 2006 से कैनेडा की पी. आर. हासिल की हुई है। उन्होंने आगे बताया कि उपरोक्त अधिकारी को साल 2017 में चार्जशीट किया गया था और जनवरी 29, 2019 को दोष सिद्ध हो गए थे। (SUBHEAD)
कटारूचक्क ने यह भी बताया कि इस सभी मामले की जांच एक सेवामुक्त जज और विभाग के एक अधिकारी द्वारा की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि उक्त अधिकारी को दोषों की कापी मुहैया करवाई गई थी और निजी सुनवाई का मौका दिया गया था परन्तु यह अधिकारी सुनवाई में शामिल नहीं हुआ। इसके मद्देनजऱ उक्त अधिकारी को बरख़ास्त कर दिया गया है।
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ख़ाद्य एवं सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री द्वारा डिप्टी डायरैक्टर राकेश कुमार सिंगला बरख़ास्त
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