Wednesday, 28 October 2026
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“501 गणेश बीड़ी” मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

गौ रक्षा दल के उपाध्यक्ष मोहन राणा ने दायर किया मामला

चण्डीगढ़ : भगवान श्री गणेश के नाम एवं धार्मिक प्रतीक के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े “501 गणेश बीड़ी / मंगलौर गणेश बीड़ी” मामले को लेकर गौ रक्षा दल के उपाध्यक्ष मोहन राणा द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया है। मामले में धार्मिक भावनाओं, भगवान श्री गणेश के नाम/छवि के कथित व्यावसायिक उपयोग तथा ऐसे उत्पादों की बिक्री एवं प्रचार को लेकर कानूनी हस्तक्षेप की मांग की गई है।

सरकारी पत्र में भी मामले का उल्लेख

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) के पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय द्वारा 25 जून 2026 को जारी पत्र में “मंगलौर गणेश बीड़ी/ गणेश बीड़ी” से संबंधित ट्रेडमार्क रिकॉर्ड की जांच किए जाने की बात कही गई है।
सरकारी पत्र के अनुसार जांच में यह पाया गया कि संबंधित पंजीकृत ट्रेडमार्क में भगवान श्री गणेश की कोई इमेज शामिल नहीं है और इसलिए शिकायत ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के दायरे में नहीं आती। साथ ही पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि शिकायत जानबूझकर एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप से संबंधित है, तो उसके लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 299 के तहत उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाए जा सकते हैं।

कानूनी नोटिस में उठाए गए सवाल

इस मामले से जुड़े कानूनी नोटिस में आरोप लगाया गया है कि “501 गणेश बीड़ी” के उत्पादों के माध्यम से भगवान श्री गणेश के नाम/धार्मिक पहचान का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि चंडीगढ़ के मालोया क्षेत्र में इन उत्पादों के खाली पैकेट एवं रैपर सार्वजनिक स्थानों, नालियों और कूड़ेदानों में दिखाई दिए, जिस पर शिकायतकर्ता ने धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही है।
नोटिस में संबंधित पक्ष से भगवान श्री गणेश की छवि, नाम अथवा समान धार्मिक पहचान वाले ऐसे उत्पादों के निर्माण, प्रिंटिंग, वितरण एवं बिक्री को तत्काल बंद करने की मांग भी की गई है।

मोहन राणा ने हाईकोर्ट में उठाया मामला

गौ रक्षा दल के उपाध्यक्ष मोहन राणा का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े प्रतीकों और देवी-देवताओं के नाम का इस्तेमाल किसी भी व्यावसायिक उत्पाद के प्रचार के लिए किए जाने पर कानून के तहत इसकी जांच होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर उनके द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया है, ताकि संबंधित पक्षों के खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई और उचित दिशा-निर्देश जारी किए जा सकें।

प्रमुख मांगें

“501 गणेश बीड़ी” के नाम, पैकेजिंग और प्रचार से जुड़े पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो. यदि जांच में किसी कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए, धार्मिक प्रतीकों एवं देवी-देवताओं के नाम/छवि के व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट किया जाए।

सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे उत्पादों के पैकेट फेंके जाने के मामले में भी संबंधित प्रशासन कार्रवाई करे।

धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में शिकायतों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए, गौ रक्षा दल का कहना है कि यह विषय किसी व्यक्ति विशेष के विरोध का नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और उसके सम्मान से जुड़ा कानूनी विषय है। किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध अंतिम कार्रवाई सक्षम न्यायालय और संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा कानून एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही की जानी चाहिए।  

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