Wednesday, 30 September 2026
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फूफा ने किया रिश्ते को शर्मसार, स्टेट क्राइम ब्रांच ने पहुँचाया सलाखों के पीछे

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चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
हरियाणा की स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टीगेशन एजेंसी, स्टेट क्राइम ब्रांच ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी रिश्ते में पीड़ित लड़की का फूफा लगता है। मामले को दबाने के लिए आरोपी पक्ष द्वारा पंचायत भी की गई थी लेकिन आरोपी बच ना सका। मामले की जांच अनुसन्धान अधिकारी डीएसपी चौधरी द्वारा की गई थी और कल स्टेट क्राइम ब्रांच टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पीड़िता को फोटो वायरल करने की धमकी दी थी और फरीदाबाद के निजी होटल में ले जाकर गलत काम किया था। पीड़िता ने अपने परिवार को सच्चाई बताई तो मामले का खुलासा हुआ।  (SUBHEAD)
पुलिस प्रवक्ता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता अंशिका (काल्पनिक नाम) ने अपनी शिकायत में बताया कि जब भी वह अपनी बुआ के घर जाती थी तो आरोपी फूफा उसके साथ छेड़छाड़ करता था। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता की कुछ अश्लील फोटो खींच ली और ब्लैकमेल करते हुए फरीदाबाद जिले के बड़खल में एक निजी होटल ले गया और मर्ज़ी के बिना गलत काम को अंजाम दिया। पीड़िता को आरोपी ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह उसकी फोटो वायरल कर देगा और उसके परिवार को मार देगा। पीड़िता ने डरते हुए सभी बातें अपने परिवारजनों को बता दी। पीड़िता की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने मार्च, 2023 में धारा 323, 354A, 354C, 376, 506, 120B आईपीसी में महिला थाना, बल्लभगढ़ में दर्ज किया।
कोर्ट से बेल ले बचना चाहता था आरोपी, एसआईटी का गठन कर आरोपी धर दबोचा
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ने केस को आगामी अनुसन्धान के लिए जुलाई माह में स्टेट क्राइम ब्रांच, हरियाणा को सौंप दिया। संजीदा केस होने के कारण तत्काल ही केस की ज़िम्मेदारी उच्चाधिकारियों द्वारा डीएसपी विवेक को सौंपी गई। मामले में कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया गया। राज्य अपराध शाखा की टीम ने आरोपी योगेश मंगला पुत्र स्व. पी.के.मंगला को एफआईआर संख्या 29/23, धारा 376,354सी, आईपीसी और पॉस्को अधिनियम, 2012 के तहत पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने और उसके बाद धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा बाद में पीड़िता के बयान पर पॉस्को एक्ट भी लगाया गया है। स्टेट क्राइम ब्रांच की पैरवी के कारण आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी जिला न्यायलय व 21 अगस्त 2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दी गई थी। आरोपी लगातार गिरफ़्तारी से बचने की कोशिश में था लेकिन स्टेट क्राइम ब्रांच डीएसपी ने टीम की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी दी कि मामले में आगामी कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।