Monday, 08 June 2026
Breaking News
हिमाचल महासभा की कार्यकारिणी की बैठक में भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा की तय  एस्पायर संस्थान 15 ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को प्रदान करेगा निःशुल्क कोचिंग मुख्यमंत्री ने ‘एस्पायर टैलेंट हंट’ का पोस्टर जारी किया प्रथम स्वर्गीय चौधरी भजन लाल ट्रॉफी उत्तर क्षेत्र अंडर-14 संयुक्त लड़के एवं लड़कियों का क्रिकेट टूर्नामेंट 17 जून से पंचकूला में सजा श्री बालाजी महाराज का दिव्य दरबार, महंत दिनेश पुरी महाराज ने श्रद्धालुओं की समस्याओं का किया समाधान किसी को मुझे आज़माना नहीं है प्रत्येक पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य की नींव है : कमांडेंट कमल सिसोदिया 5 सिग्नल बटालियन, केरिपुबल, हैल्लोमाज़रा में किया गया वृक्षारोपण डेराबस्सी ओवरब्रिज के नीचे 'अवैध बस्ती', बाथरूम तक बने, प्रशासन ने मूंदी आंखें ओआरसी सैनिक अकादमी के दो छात्रों का राष्ट्रीय सैनिक विद्यालयों में चयन "पेड़-पौधों में भी प्राण हैं,धरती की शान हैं...इनको बचाओ, हरा-भरा बनाओ और स्वस्थ जीवन पाओ"
पंजाब Trending

12 नवंबर की लोक अदालत का लाभ उठाएं लोग: सिक्का

Read in:Hindi

अबोहर, (दलीप)
माननीय जतिंदर कौर जिला और सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा अथारिटी, फाजिल्का एवं अमनदीप सिंह सचिव सीजेएम के दिशा-निर्देशों के साथ अनीश गोयल एस.डी.जे.एम अध्यक्ष उपमंडल कानूनी सर्विस अथारिटी, अबोहर के नेतृत्व में जिला कानूनी सर्विस अथारिटी ने राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए नेहरू पार्क में कानूनी जागरूकता सैमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लोक अदालत सदस्य एवं सेवानिवृत्त एस.डी.एम बीएल सिक्का, कानूनी सर्विस अथारिटी के पैनल एडवोकेट देसराज कम्बोज, पैरालीगल वालंटियर नरेश कंबोज, योग गुरु करण देव, अल्हा डांस एरोबिंक्स जुमा सोसाइटी के डायरेक्टर वेद प्रकाश अल्लाह, मास्टर सुरेंद्र बिला पट्टी ने विशेष रूप से भाग लिया और सैमिनार की अध्यक्षता थाना सिटी 1 के एएसआई बहादुर सिंह ने की।
इस मौके पर बीएल सिक्का ने बताया कि अबोहर अनुमंडल के न्यायिक परिसर में शनिवार 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस लोक अदालत में लंबित मामलों और नए मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा। इस लोक अदालत के लिए जिला कानूनी सेवा अथारिटी के न्यायाधीश या सचिव के पास आवेदन कर लोक अदालत में अपना मामला दर्ज करा सकते हैं। श्री सिक्का ने कहा कि लोक अदालत में गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर छोटे-मोटे विवाद, घरेलू मामले, बैंक वसूली मामले, 138 चेक बाउंस मामले, 125 सीआरपीसी खर्च किए गए मामले, यातायात चालान, बीमा और दुर्घटना के दावे, भूमि शिक्षा के दावे और अन्य मामले आपसी हैं. सहमति से तय किया जाएगा। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है, जिसके खिलाफ दोबारा अपील नहीं की जा सकती और कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैनल के अधिवक्ता देसराज कम्बोज ने प्रस्तुत किया कि लोक अदालत के निर्णय को एक दीवानी अदालत के रूप में मान्यता प्राप्त है और निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालत में फैसला आने के बाद मामले में कोर्ट की सारी फीस भी लौटा दी जाती है। पी.एल.वी. नरेश कंबोज ने आम लोगों से अपील की कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों का निर्णय कराकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। इस संबंध में जानकारी जिला न्यायिक न्यायालय फाजिल्का फ्रंट ऑफिस के 261500 या टोल फ्री नंबर 1968 पर डायल कर प्राप्त की जा सकती है। ए एस आई बहादुर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपराधिक मामलों के मामले भी निपटाए जाते हैं. उन्होंने लोगो से राष्ट्रीय लोक अदालत के संदेश को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की अपील की।