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अबोहर, (दलीप) अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में 15 पेटी हरियाणा मार्का शराब मामले में ललित मिढ़ा के वकील संदीप बजाज द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। दूसरी ओर पुलिस व सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए शराब मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया।