राज्य सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स पॉलिसी-2025 में किया संशोधन
शिमला : स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स, नई दिल्ली से स्नातकोत्तर (पीजी) डिग्री प्राप्त करने वाले पात्र चिकित्सकों की नियुक्ति को सुगम बनाने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स पॉलिसी-2025 में संशोधन किया है। इन चिकित्सकों की नियुक्तियां प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर स्पेशलिस्ट के रिक्त पदों पर की जाएंगी।
प्रवक्ता ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत रेजिडेंट डॉक्टर्स पॉलिसी-2025 में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है। इसके अनुसार, इन दोनों प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले पात्र चिकित्सकों की नियुक्ति एमबीबीएस और स्नातकोत्तर परीक्षाओं की मेरिट के अनुसार की जाएगी। इन नियुक्तियों के लिए किसी लिखित परीक्षा या साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होगी। ये नियुक्तियां सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 33.33 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत की जाएंगी।
प्रवक्ता ने बताया कि यह संशोधन प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में योग्य चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती को सुगम बनाने की दिशा में सरकार की पहल है। इससे हिमाचल प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाने पर केंद्रित है।