Wednesday, 05 August 2026
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कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पहली जुलाई से 31 दिसम्बर 2025 तक के लिए स्प्री योजना का किया ऐलान

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(MOREPIC1) संजय कुमार मिश्रा /पंचकूला

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पहली जुलाई से 31 दिसम्बर 2025 तक के लिए स्प्री योजना का ऐलान किया है जिसके तहत कोई भी नए नियोक्ता अथवा संस्थान अपना पंजीकरण ई एस आई में करा सकते हैं बिना कोई पिछली जांच एवं बिना कोई पिछली अंशदान या जुर्माना के।

निगम के स्थानीय शाखा कार्यालय पंचकूला के प्रबंधक श्री अमरनाथ दूबे ने निगम के इस योजना की जानकारी देते हुए फेस2न्यूज को बताया कि, कानूनन किसी भी संस्थान में अगर 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं तो ई एस आई में पंजीकरण कराकर अपने कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा देना जरूरी होता है। अगर पंजीकरण देरी से होता है तो स्थानीय शाखा कार्यालय के द्वारा संस्थान की जांच की जाती है एवं नियोक्ता को पिछले उस समय से अंशदान एवं जुर्माना देना होता है जब से उनके संस्थान में 10 कर्मचारी की गिनती पूरी हो गई थी।

वर्तमान में निगम ने इस जांच, पिछला अंशदान एवं जुर्माने की प्रक्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का ऐलान किया है अगर नियोक्ता इस योजना अवधि में 31 दिसम्बर 25 तक अपने संस्थान का पंजीकरण ई एस आई में कराते हैं तो। पंजीकरण वाले दिन से आगे के लिए उसके मासिक अंशदान की गणना की जाएगी।

ईएसआई योजना है क्या ?

ईएसआई भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में अगर काम के दौरान कोई भी कर्मचारी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसके इलाज का पूरा खर्चा ईएसआई वहन करती है ।

(SUBHEAD)इस स्कीम को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सेवा में आने के पहले दिन से ही मेडिकल केयर दी जा सके वो भी एक बहुत ही मामूली मासिक अंशदान पर। इस स्कीम को शुरू करने के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य मजदूरों और अस्थाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी में मदद करना है ।

ज्ञात हो कि जब कोई व्यक्ति सालाना प्रीमियम देकर किसी बीमा कंपनी से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदता है तो वो काफी महंगी होती है और सिर्फ उस एक व्यक्ति का ही स्वास्थ्य बीमा होता है वो भी सिर्फ उस रकम तक सीमित होती है जितने रकम का स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लिया गया है, लेकिन ई एस आई में मामूली मासिक अंशदान पर पूरे परिवार का स्वास्थ्य बीमा रहता है वो भी बिना किसी लिमिट के।