Sunday, 11 October 2026
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शिकंजाः चुनाव प्रत्याशयों को 10 हजार रुपये से अधिक का खर्च करने हेतु चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस के माध्यम से करना होगा भुगतान

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान नकदी जमा/निकासी और आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए बैंक प्रबंधकों को दिए निर्देश 

(MOREPIC1)  अखिलेश बंसल, बरनाला  

जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर बरनाला श्रीमती पूनमदीप कौर द्वारा सोमवार को जिला प्रसाश्निक परिसर के मीटिंग हाल में खास बैठक का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते उन्होंने बैंक प्रबंधकों, ई.टी.ओ. (एक्साइज), आयकर अधिकारियों को लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों को कहा गया कि तमाम चुनाव प्रक्रिया की अनुपालना करने को यकीनी बनाने में सहयोग दें। बैठक में उपस्थित हुए माननीय अतिरिक्त उपायुक्त अनुप्रिता जोहल, आबकारी अधिकारी, ई.टी.ओ., जीएसटी अधिकारियों, निर्वाचन तहसीलदार रामजी लाल सहित विभाग एवं विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों तथा उत्पाद विभाग के प्रमुखों को अनुपालन के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की प्रतियां दी गयी। रिपोर्ट एकत्र करने के लिए प्रोफार्मा भी दिया गया। 

अधिकारियों को दी भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों की प्रतिः

जिला चुनाव अधिकारी ने बरनाला जिले के सभी बैंक प्रबंधकों को किसी भी प्रकार के संदिग्ध पैसे के आदान-प्रदान होने के दौरान की जाने वाली कार्रवाई तथा नकदी के स्वच्छ एवं सुरक्षित परिवहन के संबंध में भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों की एक प्रति दी। उन्होंने कहा सभी बैंक अपनी शाखाओं को प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों के चुनाव से संबंधित बैंक खाता खोलने की आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य करेंगे।

(SUBHEAD)चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी 10 हजार रुपये से अधिक का कोई भी खर्च चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस के माध्यम से कर सकेंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई भी राजनीतिक दल का नेता अपने रिश्तेदार, पति या पत्नी के खाते से एक लाख रुपये से अधिक की राषी जमा या निकासी करे, जो असामान्य या संदिग्ध प्रतीत हो, बैंक द्वारा उसकी सूचना तुरंत जिला निर्वाचन कार्यालय को देनी होगी। ताकि यह सूचना आय के नोडल पदाधिकारी को भेजी जा सके। जिसको लेकर कर-आयकर विभाग विभागीय नियमों के अनुरूप कार्यवाही कर सके।

बैंक कैश लेजानी वाली कंपनियां नहीं ले जा सकेंगी तीसरे पक्ष का कैशः

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आउटसोर्स एजेंसियों/कंपनियों की कैश वैन जो बैंकों का कैश ले जाती हैं, वो किसी भी परिस्थिति में बैंकों के अलावा किसी तीसरे पक्ष/एजेंसी या व्यक्ति का कैश नहीं ले जाएंगी। इस संबंध में आउटसोर्स एजेंसियों/कंपनियों बैंक द्वारा जारी एस.एम.एस. और क्यू आर. रसीद के साथ ले जाया जाएगा, जिसमें इन कैश वैन द्वारा बैंकों और एटीएम द्वारा जारी किए गए कैश/ड्राइवर आदि का विवरण होगा। बैंक की अन्य शाखाओं में पैसा जमा करने या भुगतान करने या किसी अन्य बैंक में पैसा देने या मुद्रा नकद में भुगतान करने के लिए पूरी जानकारी दी जाएगी। 

कैश वैन के अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी होंगे पहचान पत्रः

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आउटसोर्स एजेंसियों/कंपनियों के कैश वैन के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी संबंधित एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। यदि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी निरीक्षण के दौरान किसी आउटसोर्स एजेंसी/कंपनी की कैश वैन को रोकता है, तो उसे सहयोग करना आवश्यक होगा।

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