Thursday, 24 September 2026
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घपलेबाज़ी के आरोप में पनसप जनरल मैनेजर के विरुद्ध केस दर्ज

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चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा बुधवार को पनसप के जनरल मैनेजर नवीन कुमार गर्ग के विरुद्ध राज्य सरकार की तरफ से लागू की आटा- दाल स्कीम में घपलेबाज़ी करने के दोष के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
विजीलैंस ब्यूरो प्रवक्ता ने बताया कि इस घपले के बारे ब्यूरो ने जांच के दौरान पाया कि साल 2015-16 में आटा दाल स्कीम के अधीन आटा-दाल के वितरण के दौरान नवीन कुमार ने सरकारी खजाने को सीधा-सीधा 2,20,52,042 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। उसने इस स्कीम के अंतर्गत यूको बैंक के खाते में 43,74,98,681 रुपए जमा करवाने की बजाय सिर्फ़ 38,38,88,711 रुपए ही जमा करवाए। इस तरह उक्त दोषी ने पनसप के अन्य मुलाजिमों के साथ सांठ-गांठ करके 5 36, 09, 979 रुपए का गबन किया है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि दोषी नवीन कुमार ने पनसप में अपने कार्यकाल के दौरान पंजाब के निर्धारित सेवा नियमों को अनदेखा करते हुए विभाग के अलग-अलग मुलाजिमों को जारी की चार्जशीटें रफा-दफ़ा की, जिससे राज्य सरकार को 64, 64, 36, 854 रुपए का नुकसान हुआ।
उन्होंने बताया कि पड़ताल के दौरान यह बात भी सामने आई है कि नवीन कुमार के पास पनसप के मैनेजर के तौर पर चुने जाने के लिए अपेक्षित योग्यता और तजुर्बा भी नहीं था, फिर भी वह मैनेजर के तौर पर चुने जाने में सफल रहा, जबकि बाकी उम्मीदवारों को अयोग्य करार दे दिया गया।
इस सम्बन्धी विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से एफ. आई. आर. नं. 25 तारीख़ 22-11-2022 के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो थाना, उडऩ दस्ता-1 एस. ए. एस. नगर में आई. पी. सी. की धारा 409, 420, 465, 468, 471 और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1) (ए) और 13(2) के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले की आगे जांच जारी है और उक्त मुलजिम को गिरफ़्तार करने के लिए टीमें भेज दी गईं हैं।