Wednesday, 01 July 2026
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मंडियों में लेबर और ढुलाई के टैंडरों में एक और घोटाले का पर्दाफाश

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चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने फिऱोज़पुर जिले में मिलीभगत के साथ ठेकेदारों द्वारा अनाज मंडियों में गेहूँ की ढुलाई के लिए लेबर कारटेज और ट्रांसपोर्ट टैंडरों में धोखाधड़ी के एक और घोटाले का पर्दाफाश किया है।  (SUBHEAD)
इस सम्बन्धी तीन ठेकेदारों/निविदाकारों दविन्दर सिंह निवासी फरीदकोट, तलवंडी भाई के निवासी दविन्दरपाल और गुरूशक्ति के खि़लाफ़ विजीलैंस ब्यूरो के थाना फिऱोज़पुर में धोखाधड़ी और गबन कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुँचाने के दोष अधीन केस दर्ज किया है। इस मामले में विजीलैंस ब्यूरो ने ठेकेदार दविन्दर सिंह निवासी नन्देआना गेट, फरीदकोट को गिरफ़्तार किया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो ने फिऱोज़पुर और ममदोट की अनाज मंडियों में हुई इस धोखाधड़ी की जांच करने के उपरांत उक्त मुलजिम ठेकेदारों के खि़लाफ़ थाना विजीलैंस, फिऱोज़पुर में धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) और (2) के अंतर्गत एफ.आई.आर. 24 तारीख़ 27-10-2022 के अधीन मामला दर्ज किया गया है।
इस सम्बन्धी और अधिक जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान उपरोक्त दाना मंडियों में गेहूँ/स्टॉक संबंधी लेबर कार्टेज और ढुलाई के टैंडरों के दौरान उपरोक्त ठेकेदारों ने माल की ढुलाई के लिए वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों संबंधी टैंडर भरने पर समय-सूचियाँ संलग्न की थीं, जिनकी विजीलैंस ब्यूरो द्वारा सम्बन्धित जि़ला ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा सत्यापित करवाई गई। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि इन सूचियों में मोटर साइकिलों, जीपों, ट्रैक्टरों आदि कई ग़ैर-प्रमाणित वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर संलग्न किए गए थे, जबकि ऐसे वाहनों पर अनाज की ढुलाई नहीं की जा सकती थी।
पड़ताल के दौरान यह बात सामने आई है कि दोषी ठेकेदारों द्वारा गेट पास में दिखाए गए नकली वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों और अनाज की मात्रा के विवरणों के कारण यह मामला पहली नजऱ में इन गेट के पास में दिखाई गई नकली रिपोर्टों और गबन का लगता है। उन्होंने बताया कि विभाग के सम्बन्धित कर्मचारियों ने उक्त ठेकेदारों को इन नकली गेट पासों को सत्यापित किए बिना उनके द्वारा किए कार्यों की अदायगी भी कर दी।
उन्होंने आगे बताया कि उपरोक्त तथ्यों के अनुसार आपसी मिलीभगत से इन अनाज मंडियों में अनाज की ढुलाई के लिए लेबर कार्टेज और ट्रांसपोर्ट टैंडरों में यह धोखाधड़ी की गई, जिसके आधार पर उक्त मुलजिमों के खि़लाफ़ केस दर्ज किया गया है।