Monday, 08 June 2026
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सतिंदरजीत उर्फ गोल्डी विरुद्ध रेड नोटिस जारी करने की रिपोर्टो पर स्पष्टीकरण

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नई दिल्ली, फेस2न्यूज:
मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार, यह बताया गया है कि पंजाब पुलिस ने सीबीआई को दिनॉक 19 मई को गोल्डी बराड़ के नाम पर इन्टरपोल से रेड नोटिस (RCN) जारी करने हेतु प्रस्ताव भेजा है, जिससे उसके प्रत्यर्पण का रास्ता खुल सके।
बताया जाता है कि सीबीआई की अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग ईकाई (IPCU), नई दिल्ली, कलर कोडेड नोटिसों को जारी करने हेतु निवेदनों सहित इन्टरपोल के माध्यम से अनौपचारिक समन्वय हेतु सहयोगी कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के निवेदनों पर सहयोग करती है। आई पी सी यू, सीबीआई, इन्टरपोल के डेटा प्रोसेसिंग नियमों के अनुरूप पात्रता हेतु निवेदनों की जाँच करती है ताकि निवेदन पूर्ण हों एवं नोटिस शीघ्र जारी किया जा सके। डेटा प्रोसेसिंग हेतु नियमों के अनुसार अन्तिम रुप से नोटिस इन्टरपोल (मुख्यालय),लीयोन (Lyon ), फ्रान्स(France) के द्वारा जारी किया जाता है।
वर्तमान मामले में, सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी के विरुद्ध रेड नोटिस (RCN) जारी करने हेतु प्रस्ताव ई-मेल के माध्यम से जॉच ब्यूरो, पंजाब पुलिस से दिनॉक 30.05.2022 को दोपहर बाद 12.25 बजे(12.25PM) प्राप्त हुआ। दिनॉक 30.05.2022 के इस ई-मेल के साथ एक पत्र की प्रति संलग्न थी, जिसमें दिनॉक 19.05.2022 अंकित है। उक्त प्रस्ताव की मूल प्रति (hard copy), दिनॉक 30.05.2022 को आई पी सी यू, सीबीआई, नई दिल्ली में पंजाब पुलिस से प्राप्त हुई।
जरूरी पूर्व-आवश्यकताओं हेतु कार्यवाही करने के पश्चात, रेड नोटिस का प्रस्ताव शीघ्रता से इन्टरपोल (मुख्यालय), लीयोन(Lyon) को दिनॉक 02.06.2022 को भेजा गया।
पंजाब पुलिस के उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार रेड-नोटिस (RCN) को जारी करने हेतु निवेदन, वर्ष 2020 एवं 2021 के दौरान, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्या 409, दिनॉक 12.11.2020 एवं एक अन्य प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्या 44, दिनॉक 18.02.2021 द्वारा पंजाब पुलिस के दो मामलों, दोनो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन सिटी फरीदकोट, जिला फरीदकोट (पंजाब) द्वारा दर्ज, के सम्बन्ध हैं। यहाँ तक कि यह निवेदन दिनॉक 30 मई, 2022 को आई पी सी यू, सीबीआई में प्राप्त हुआ जबकि पब्लिक डोमेन की सूचना के अनुसार, श्री सिद्धू मूसेवाला की हत्या दिनॉक 29 मई 2022 को हुई।
ध्यान रहे कि श्री हरविन्दर सिंह रिन्दा के विरुद्ध रेड नोटिस को जारी करने हेतु निवेदन को इन्टरपोल (मुख्यालय), लीयोन(Lyon) को पहले ही भेजा जा चुका है।
आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि इन्टरपोल चैनल का प्रयोग अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस का पुलिस से सहयोग के लिए होता है एवं प्रत्यर्पण हेतु निवेदन (Extradition request) भेजने के लिए रेड नोटिस न तो अनिवार्य है न ही प्राथमिक जरूरत, खासकर तब जब सम्बन्धित आरोपी का स्थान ज्ञात हो। सीबीआई अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के मामलें में सभी कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ सहयोग कर रही है एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से यथा सम्भव तरीके से सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।