Sunday, 13 September 2026
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गलत जानकारी देने वाले दो तहसीलदार के खिलाफ राजस्थान के कोटपूतली जिले के प्रागपुरा थाने में एफ आई आर दर्ज

संजय कुमार मिश्रा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत गलत जानकारी देने वाले दो तहसीलदार के खिलाफ राजस्थान के कोटपूतली जिले के प्रागपुरा थाने में एफ आई आर दर्ज किया गया है ।

कोटपूतली राजस्थान निवासी राव धनवीर सिंह के शिकायत पर यह प्राथमिक की दर्ज की गई है । मामले के अनुसार कोटपुतली राजस्थान नवासी राव धनवीर सिंह ने उपरोक्त दोनों तहसीलदार को अपना आवेदन भेज कर दिनांक 9/11/2024 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कुछ जानकारी मांगी थी जो उसे मुहैया नहीं करवाई गई या आधी अधूरी मुहैया करवाई गई। कानून के मुताबिक फीस का भुगतान करने के बावजूद भी जब सही जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई तो इससे व्यथित होकर सेवा में कमी की शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग को दी गई । शिकायत संख्या 522 ऑफ 2024 का निपटारा करते हुए माननीय जिला उपभोक्ता आयोग ने 19 मई 2025 को आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को मांगी गई जानकारी मुहैया करवाई जाए । उपभोक्ता आयोग के आदेश के बावजूद भी उपरोक्त दोनों तहसीलदार ने शिकायतकर्ता को मांगी गई जानकारी आधी अधूरी मुहैया करवाई ।

उपरोक्त कृत्य से व्यथित होकर राव धनवीर सिंह ने थाना प्रागपुरा जिला कोटपूतली राजस्थान में आवेदन देकर उक्त अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिक संख्या 0405 दिनांक 7 सितंबर 2026 को दर्ज करवाई है । शिकायत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61(2), 199(a), 223(a), 318(4) के साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2008 (संशोधित) की धारा 66 को भी जोड़ा गया है

राव धनवीर सिंह ने अपने आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए उपरोक्त अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर आवेदक को गलत जानकारी मुहैया कराई और अपने पद का दुरुपयोग किया ।