नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन रजि. पंजाब की ओर से दायर की याचिका के आधार पर अदालत ने सुनाया अपना फैसला
अखिलेश बांसल/सुभाष जिंदल/चंडीगढ़-
पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के न्यायमूर्ति जस्टिस विनोद भारद्वाज ने पंजाब ओलंपिक एसिसएशन के चुनाव अगामी चार माह में करवाने के आदेश दिए हैं। माननीय अदालत ने यह फैसला नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन रजि. पंजाब की ओर से हाजिर हुए वकील रितेश अग्रवाल की दलीलों से सहमत होते हुए पटीशन नंबर सी.डब्लयू.पी. 16636/2019 के आधार पर सुनाया है।
उच्चन्यायालय ने यह भी कहा है कि जो चुनाव होंगे वह देश की सर्वोच्चय न्यायालय की गाईडलाइन के मुताबिक होंगे। गौरतलब है कि पंजाब ओलंपिक एसिसएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी गुजरे आठ साल से चुनाव नहीं करवा रहे थे, जिसको लेकर नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन रजि. पंजाब ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।वरिष्ठ एडवोकेट रितेश अग्रवाल ने जानकारी देते बताया कि नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन रजि. पंजाब ने उच्च न्यायालय के पास याचिका दायर की थी कि पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा कई वर्षों से चुनाव नहीं करवाए जा रहे पुराने प्रधान-सैकरेटरी वगैरह ही दादागिरी चलाते आ रहे हैं। इन लोगों ने एक-दो टर्म नहीं तीन-चार टर्म गुजार दिए। जिसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि बहुत से खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में डूब गया। जिसे सहन नहीं करते नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन रजि. पंजाब को कदम उठाना पड़ा था।
जानकारी देते उच्चन्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट रितेश अग्रवाल ने जानकारी देते बताया कि नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन रजि. पंजाब ने उच्च न्यायालय के पास याचिका दायर की थी कि पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा कई वर्षों से चुनाव नहीं करवाए जा रहे पुराने प्रधान-सैकरेटरी वगैरह ही दादागिरी चलाते आ रहे हैं। इन लोगों ने एक-दो टर्म नहीं तीन-चार टर्म गुजार दिए। जिसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि बहुत से खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में डूब गया। जिसे सहन नहीं करते नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन रजि. पंजाब को कदम उठाना पड़ा था।
माननीय अदालत ने पेश किए तथ्यों को आधार बनाकर अगामी चार महींने के भीतर पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जो पीओए के चुनाव होंगे वह देश की सर्वोच्चय न्यायालय के दिशा-निर्देश के तहत भारतीय ओलंपिक संघ के नवे बने संविधान के आधार पर ही होंगे।
एडवोकेट रितेश अग्रवाल के साथ खड़े नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन रजि. पंजाब के महासचिव एडवोकेट करन अवतार कपिल ने बताया कि पिछले लंबा समय तक कुछ दादा किस्म के लोगों ने राजनीतिक एवं लैंड-लार्ड होने का प्रभाव बान पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन पर कब्जा किया हुआ था। जिसके चलते पंजाब के असली खिलाड़ियों और जमीनी स्तर पर नेटबॉल खेल का प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर ले जा रही खेल संस्था को उनके अधिकारों से वंचित कर रखा था।
पंजाब के नेटबॉल खिलाड़ी मानसिक संतुलन खोने लगे थे। माननीय उच्चन्यायालय ने जो फैसला किया है सराहनीय है। इससे नए लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा और पुराने धन्नाड लोगों को नसीहत मिलेगी। एडवोकेट कपिल ने कहा कि उनकी संस्था, पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के होने वाले चुनावों में देश की सर्वोच्चय न्यायालय के दिशा-निर्देश और भारतीय ओलंपिक संघ के नए बने संविधान के मुताबिक भाग लेगी।