चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और अपनी ड्यूटी के प्रति ग़ैर-जि़म्मेदार रवैया इख्तियार करने वालों के विरुद्ध सख़्ती से निपटा जा रहा है। इसी कड़ी के अंतर्गत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री के दिशा-निर्देशों अनुसार पनसप की मैनेजिंग डायरैक्टर अमृत कौर गिल ने 20,294 गेहूँ की बोरियाँ और करीब 3 करोड़ रुपए के अन्य स्टॉक में गबन करने के दोष में पटियाला-द्य सैंटर (जि़ला-पटियाला) में तैनात इंस्पेक्टर ग्रेड-1 गुरिन्दर सिंह को बर्खास्त कर दिया है।
मंत्री ने बताया कि जि़ला मैनेजर, पनसप (मोगा) अनन्त शर्मा, जि़ला मैनेजर, पनसप (संगरूर) गौरव आहलूवालीया और फील्ड अफ़सर, पनसप (मोगा) अविनाश गोयल समेत अधिकारियों की एक विशेष टीम द्वारा निजी जाँच के उपरांत स्टॉक की कमी सामने आई।
स्टॉक की कमी सामने आने पर 17 अगस्त, 2022 को थाना सदर, पटियाला, जि़ला पटियाला में दंडनीय अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 406, 409, 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध फ़ौजदारी कार्रवाई शुरू की गई।
गौरतलब है कि फिजिकल वैरीफिकेशन टीम के ध्यान में यह स्टॉक की कमी सामने आने के उपरांत पूछताछ करने पर यह पता लगा कि सम्बन्धित इंस्पेक्टर/इंचार्ज एल.टी.सी. छुट्टी पर चला गया था और उसने अभी तक अपनी सर्विस फिर ज्वाइन नहीं की। फि़लहाल यह दोषी अधिकारी फऱार है।
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पनसप फूड इंस्पेक्टर गुरिन्दर सिंह 3 करोड़ रुपए गबन के दोष अधीन बर्खास्त
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